गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान को 9 वर्ष की जेल, दस हजार रूपये का जुर्माना
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- गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान को 9 वर्ष की जेल, दस हजार रूपये का जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व 21 जुलाई 2010 को थाना मंसूरपुर क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर हत्या व अन्य अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान को आज कोर्ट में दोषी ठहराते हुए 9 वर्ष की सजा सुनाई है और उस पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत गैंगस्टर राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी किरण पाल सिंह की विगत 21 जुलाई 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उसके बाद आरोपी सुरेन्द्र चौहान निवासी उत्तराखण्ड व उसके कई साथियों पर गिरोहबंद की कार्यवाही मंसूरपुर थाना पुलिस ने की थी। गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान की फाईल अलग कर सुनवाई शुरू की गयी। गैंगस्टर कोर्ट ने आज गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान को दोषी ठहराते हुए 9 वर्ष 7 महीने की सजा सुनाई है और उस पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। यह जानकारी गैंगस्टर न्यायालय के सरकारी वकील दिनेश सिंह पुंडीर ने दी है।
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