अब इन सबका कटेगा चलान, हेलमेट के बावजूद होगा जुर्माना, जानिए नया नियम. कार वालों के लिए भी ज़रूरी नया क़ानून
New mandatory rules for driving to avoid challan: देशभर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिन प्रतिदिन नए नए नियम और कानून लाए जा रहे हैं इसी क्रम में चार पहिया वाहनों के लिए जहां नए नियम घोषित किए गए हैं वहीं दोपहिया वाहनों के लिए भी नए नियम लगा दिए गए […]

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- अब इन सबका कटेगा चलान, हेलमेट के बावजूद होगा जुर्माना, जानिए नया नियम. कार वालों के लिए भी ज़रूरी नया क़ानून
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New mandatory rules for driving to avoid challan: देशभर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिन प्रतिदिन नए नए नियम और कानून लाए जा रहे हैं इसी क्रम में चार पहिया वाहनों के लिए जहां नए नियम घोषित किए गए हैं वहीं दोपहिया वाहनों के लिए भी नए नियम लगा दिए गए हैं.
चार पहिया वाहनों के लिए पिछला सीट बेल्ट आवश्यक.
चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए पिछले सीट पर बैठने के बावजूद भी यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. सीट बेल्ट अनिवार्यता की चेकिंग मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू कर दी गई है. जल्द ही पूरे देश में और मुख्य नेशनल हाईवे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट के साथ-साथ एक्सप्रेस वे पर भी इसकी चेकिंग चलेगी. पिछली सीट पर बैठने के उपरांत सीट बेल्ट लगाने पर भारी-भरकम जुर्माना किया जाएगा.
चार पहिया वाहनों में अनिवार्य हुआ पीछे भी एयर बैग.
2023 में आने वाले सारे गाड़ियों में एयर बैग की संख्या 6 कर दी गई है जिसके उपरांत 2023 में आने वाली गाड़ियों की कीमत भी बढ़ जाएंगी. इस अनिवार्यता को लागू करने के लिए भारतीय परिवहन विभाग के मंत्री नितिन गडकरी ने अधिसूचना जारी कर दिया है.
मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों वाले के लिए नया नियम.
अब मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन इत्यादि का उपयोग करने वाले लोगों के लिए या जरूरी हो गया है कि वह पूरा फुल हेलमेट पहने. आधा हेलमेट पहनने वाले लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है और चालान करना अनिवार्य कर दिया गया है.
अक्सर फुल हेलमेट ना इस्तेमाल करने के वजह से दुर्घटनाओं के समय में वाहन चालक ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है जिसके वजह से अब हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
ट्राफ़िक पुलिस कर्मी ने हाल ही में एक अन्य पुलिसकर्मी पर हाफ हेलमेट पहनने के लिए जुर्माना लगाया। हाफ हेलमेट पर बेंगलुरु में बैन है।
लोकल हेलमेट पर प्रतिबंध.
आपको बताते चलें की नई अधिसूचना के अनुसार आपके बाल आई एस आई हॉल मार्क वाले ही हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं लोकल हेलमेट में सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है और वह मानकों पर खरा नहीं उतरता है जिसके वजह से चालक को गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस वाले जांच के दौरान हेलमेट के ब्रांड का भी जानकारी लेंगे और लोकल पाए जाने पर जुर्माना कर सकते हैं.
बिना जूता कटेगा चालान.
दोपहिया वाहनों की सवारी करते हुए अगर आप बिना जूता के पाए गए तब भी आपका चालान कटना तय है. यात्रा के दौरान आपका कंट्रोल अभी गाड़ी पर पूर्ण रूप से रहें और सुरक्षा हर तरीके से हो इसके लिए दो पहिया वाहनों पर जूता पहनकर सवारी करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए भी चेकिंग की जा रही है और पकड़े जाने पर जुर्माना लगना तय है.
अस्वीकरण
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यह कहानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ऑटो-एग्रीगेट की गई है और इसे Vews.in टीम द्वारा बनाया या संपादित नहीं किया गया है।
सोर्स: यूआरएल
प्रकाशक: GulfHindi
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