अब किरायदारों पर पड़ी मार, लगा 18 फीसदी GST चार्ज, जानिए क्या कहा सरकार ने

GST से लोगों में बेचैनी जीएसटी के कारण लोगों के मुताबिक उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल ही पराठे को लेकर जीएसटी पर बवाल मचा हुआ था। इसी से संबंधित एक और जानकारी के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको एक और झटका बर्दाश्त करना होगा। किराए […]

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Oct 21, 2022 - 19:00
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अब किरायदारों पर पड़ी मार, लगा 18 फीसदी GST चार्ज, जानिए क्या कहा सरकार ने
अब किरायदारों पर पड़ी मार, लगा 18 फीसदी GST चार्ज, जानिए क्या कहा सरकार ने

Key Moments

GST से लोगों में बेचैनी

जीएसटी के कारण लोगों के मुताबिक उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल ही पराठे को लेकर जीएसटी पर बवाल मचा हुआ था। इसी से संबंधित एक और जानकारी के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको एक और झटका बर्दाश्त करना होगा।

किराए के साथ 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, क्या होगा आम आदमी का?

बताते चलें कि नए नियम के मुताबिक किराए के साथ 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा मैसेज तेजी से फैल रहा है और लोग इस पढ़कर काफी परेशान हो जा रहे हैं। PIB Fact Check ने जब इस मैसेज की पड़ताल की तब इसे फेक पाया। PIB ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स भुगतान योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को बिजनेस के लिए रेंट पर दिया जाता है।’

पर्सनल यूज वालों को नहीं भरना होगा GST

यानी कि अगर आप इसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए किराए पर लेते हैं तो इसके लिए आपको किसी तरह के जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। आम व्यक्ति किराए पर रहता है तो उससे कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा लेकिन जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था अपने बिजनेस के लिए रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। सरकार ने भी इसे झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है।

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