बहराइच, 13 अक्टूबर 2024: महसी महाराजगंज में हाल ही में हुई हिंदू-मुस्लिम संप्रदायिक हिंसा ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के ज़िला अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सरवर क़ासमी ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाक़ात की और मेमोरेंडम सौंपा।

मौलाना की प्रमुख मांगें

  • इस घटना की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
  • सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों।
  • इस घटना में प्रशासन की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए। प्रशासन ने यदि पहले से उचित कदम उठाए होते तो यह घटना टाली जा सकती थी।
  • डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए और आपत्तिजनक गानों पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए।
  • आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए।

मौलाना का बयान प्रशासन पर

मौलाना ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन की लापरवाही इस घटना की एक मुख्य वजह है। उन्होंने कहा:

मौलाना ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से दी जा रही नोटिस पूरी तरह से राजनीतिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एकपक्षीय है और इसे रोकने की जरूरत है। मौलाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि निष्पक्ष जांच के बिना प्रशासन पर भरोसा करना मुश्किल है।

डीजे और आपत्तिजनक गानों पर प्रतिबंध की मांग

मौलाना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि डीजे पर रोक लगाई जाए, खासकर धार्मिक अवसरों पर। उन्होंने कहा कि:

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को अधिक संवेदनशील और सतर्क होना पड़ेगा। यदि प्रशासन ने सही समय पर कार्रवाई की होती, तो यह घटना नहीं होती।

मौलाना का राजनीतिक आरोप

मौलाना क़ासमी ने इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि जिन लोगों को घरों पर नोटिस दिए गए हैं, वे राजनीतिक आधार पर चुने गए हैं। उन्होंने कहा:

सीबीआई जांच की मांग

मौलाना ने कहा कि इस मामले में केवल निष्पक्ष जांच ही नहीं बल्कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो ही सही और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष: मौलाना मोहम्मद सरवर क़ासमी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सांप्रदायिक हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही को घटना की मुख्य वजह बताया और यह मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों।

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन की रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिन 23 घरों या दुकानों पर नोटिस चिपकाए गए थे, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

कोर्ट का आदेश और प्रशासन की प्रतिक्रिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, प्रशासन की ओर से उचित निर्णय लिया जाएगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि 23 अक्टूबर 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें ध्वस्तीकरण के मामले पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी जवाबों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाए और निष्पक्षता से निर्णय लिया जाए।

वकील सैयद महफूजुर रहमान फैज़ी की प्रतिक्रिया

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सैयद महफूजुर रहमान फैज़ी एडवोकेट ने कहा:

एडवोकेट फैज़ी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में पीड़ितों को न्याय मिलेगा और प्रशासन निष्पक्षता से कार्य करेगा।

अगली सुनवाई: 23 अक्टूबर 2024