अरब में बिना नोटिस के ही दे सकते हैं रिजाइन, नियोक्ता भी कुछ नहीं बोलेगा
यूएई लेबर लॉ अपडेट अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं और रिजाइन करना चाहते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात में श्रम कानून के अनुसार ऐसा करना होगा। कई ऐसे नियम भी हैं जो UAE’s Labour Law के अनुसार, कामगार बिना नोटिस के ही रिजाइन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी शर्तों का […]

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- अरब में बिना नोटिस के ही दे सकते हैं रिजाइन, नियोक्ता भी कुछ नहीं बोलेगा
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यूएई लेबर लॉ अपडेट
अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं और रिजाइन करना चाहते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात में श्रम कानून के अनुसार ऐसा करना होगा। कई ऐसे नियम भी हैं जो UAE’s Labour Law के अनुसार, कामगार बिना नोटिस के ही रिजाइन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी शर्तों का होना चाहिए।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अगर इन शर्तों के अलावा बिना नोट के रिजाइन देते हैं तो आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इन मामलों में कामगार दे सकता है रिजाइन, नहीं देना होगा नोटिस
अगर आपके नियोक्ता ने Labour Law से जुड़े आपके अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप बिना नोटिस के ही रिजाइन ही सकते हैं। लेकिन 14 दिन पहले Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) को इसकी सूचना देनी होती है। MOHRE से चेतावनी के बाद भी अगर नहीं होता कोई कदम नहीं उठाता है तो कामगार आसानी से रिजाइन कर सकता है।
अगर कामगार के साथ किसी तरह की बदसलूकी होती है तो वह ऐसी स्थिति में भी रिजाइन कर सकता है।
अगर कामगार सेवा सारे काम कराए जाते हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल विपरीत हैं जो भी कामगार बिना नोटिस के रिजाइन कर सकता है।
अगर काम से कामगार को काम से किसी तरह का नुकसान या जान का खतरा हो तो भी वह रिजाइन दे सकता है।
अस्वीकरण
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यह कहानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ऑटो-एग्रीगेट की गई है और इसे Vews.in टीम द्वारा बनाया या संपादित नहीं किया गया है।
सोर्स: यूआरएल
प्रकाशक: GulfHindi
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