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हलाला की हकीकत: क़ुरान और हदीस की रौशनी में सच्चाई | नियोग प्रथा क्या है?

इस्लाम में प्रचलित 'हलाला' का सच क्या है? जानें क़ुरान और हदीस इस साज़िशन शादी को क्यों हराम कहते हैं। इसका सही मक़सद क्या है और यह नियोग प्रथा से कैसे अलग है।

हलाला की हकीकत: क़ुरान और हदीस की रौशनी में सच्चाई | नियोग प्रथा क्या है?
हलाला और नियोग प्रथा की तुलना करता हुआ एक ग्राफिकल थंबनेल। चेतावनी: यह छवि AI द्वारा केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए उत्पन्न की गई है।

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campaign दावा

"इस्लाम 'हलाला' का हुक्म देता है, जिसके तहत एक तलाक़शुदा औरत को अपने पहले पति के पास वापस जाने के लिए किसी दूसरे मर्द से एक रात की शादी करनी पड़ती है।"

झूठ भ्रमक आधा सच सच

दावा: आधा सच

यह दावा 'आधा सच' है क्योंकि यह क़ुरान की एक आयत (सूरह 2:230) की ग़लत व्याख्या पर आधारित है। सच यह है: क़ुरान यह कहता है कि 'तीसरी तलाक़' (दो सुलह के मौक़ों के बाद दी गई अंतिम तलाक़) हो जाने पर औरत अपने पहले पति से तब तक दोबारा निकाह नहीं कर सकती, जब तक वह (अपनी मर्ज़ी से) किसी और मर्द से एक स्थायी और वास्तविक निकाह न कर ले और वह दूसरा निकाह भी (स्वाभाविक रूप से) टूट न जाए (यानी दूसरा पति भी तलाक़ दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए)। झूठ यह है: इस्लाम 'साज़िशन हलाला' (pre-planned Halala) या 'एक रात की शादी' का हुक्म बिल्कुल नहीं देता। इसके विपरीत, पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने ऐसी साज़िश करने वाले (दूसरे पति) और करवाने वाले (पहले पति) दोनों पर लानत (श्राप) भेजी है और ऐसे व्यक्ति को "किराए का सांड" (التيس المستعار) कहा है। (हदीस: सुनन अल-तिर्मिज़ी, इब्न माजाह)। अतः, क़ुरान का नियम तलाक़ को रोकने के लिए एक सख़्त चेतावनी (deterrent) है, न कि 'हलाला' नाम की कोई रस्म या प्रक्रिया।

इस्लाम में "हलाला" एक ऐसा शब्द है, जिसे लेकर अक्सर गैर-मुस्लिमों द्वारा तंज़ किया जाता है और कई मुसलमान भी इसे लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। इस आर्टिकल का मक़सद क़ुरान और हदीस के असल हवालों के साथ यह स्पष्ट करना है कि जिसे आज "हलाला" कहा जाता है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस्लाम इसकी कड़ी निंदा करता है।

चरण 1: प्रचलित 'हलाला' क्या है और यह विवाद क्यों है?

आम तौर पर जिस चीज़ को "हलाला" कहकर पेश किया जाता है, वह एक साज़िशन (pre-planned) प्रक्रिया है। यह तब सामने आती है जब कोई पति, आमतौर पर गुस्से में, अपनी पत्नी को 'तलाक़-ए-बिद्दत' (यानी एक ही बैठक में तीन बार "तलाक़, तलाक़, तलाक़" कहकर) दे देता है।

बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे बताया जाता है कि अब वह अपनी पत्नी से दोबारा तब तक निकाह नहीं कर सकता, जब तक कि वह पत्नी किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले, उसके साथ वैवाहिक संबंध न बना ले, और फिर वह दूसरा मर्द उसे तलाक़ दे दे।

यहीं से "फिक्स्ड हलाला" का घिनौना खेल शुरू होता है। पहला पति अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए, किसी दूसरे मर्द (अक्सर एक दोस्त या किराए के आदमी) के साथ एक "अस्थायी निकाह" (temporary marriage) की साज़िश रचता है। यह शादी इस शर्त पर होती है कि वह दूसरा मर्द एक रात या कुछ दिन बाद पत्नी को तलाक़ दे देगा, ताकि वह पहले पति के लिए "हलाल" (वैध) हो सके।

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यह पूरी साज़िशन प्रक्रिया ही विवाद, तंज़ और आलोचना का मुख्य कारण है।

चरण 2: तलाक़ और पुनर्विवाह पर क़ुरान का सही नियम क्या है?

यह समझने के लिए कि क़ुरान "हलाला" का हुक्म नहीं देता, पहले तलाक़ के सही इस्लामी तरीक़े (जिसे तलाक़-ए-सुन्नत कहते हैं) को समझना होगा।

तलाक़ का सही इस्लामी तरीका (तीन चरणों में)

  1. पहली तलाक़ (First Talaq): जब पति-पत्नी के बीच मतभेद चरम पर पहुँच जाएँ, तो पति पहली बार 'तलाक़' देता है। इसके बाद पत्नी 'इद्दत' (लगभग तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि) में रहती है। इस दौरान वे एक ही छत के नीचे रह सकते हैं और अगर वे सुलह (रुजू) कर लेते हैं, तो तलाक़ खुद-ब-खुद रद्द हो जाती है और निकाह क़ायम रहता है।
  2. दूसरी तलाक़ (Second Talaq): अगर सुलह के बाद भी भविष्य में फिर से गंभीर मतभेद होते हैं, तो पति 'दूसरी तलाक़' दे सकता है। इसमें भी 'इद्दत' और 'सुलह' (रुजू) का वही मौक़ा होता है।
  3. तीसरी तलाक़ (Third Talaq): अगर दो बार सुलह के मौक़े गंवाने के बाद भी रिश्ता निभाना नामुमकिन हो जाता है, तब पति 'तीसरी और अंतिम तलाक़' देता है।

यह तीन चरणों वाला तरीक़ा पति-पत्नी को सोचने, समझने और अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने का पूरा समय देता है।

क़ुरान की आयत 2:230 का असली मक़सद (जिसे ग़लत समझा गया)

भ्रम की जड़ क़ुरान की सूरह अल-बक़रह की आयत 230 है। यह आयत तब लागू होती है जब कोई पति अपनी पत्नी को "तीसरी तलाक़" (यानी दो मौक़े गंवाने के बाद अंतिम तलाक़) दे देता है।

"फिर अगर वह उसे (तीसरी बार) तलाक़ दे दे, तो इसके बाद वह (औरत) उसके (पहले पति के) लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि वह किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले। फिर अगर वह (दूसरा पति) भी उसे तलाक़ दे दे, तो उन दोनों (पहले पति और पत्नी) पर एक-दूसरे की ओर लौट आने में कोई गुनाह नहीं है, यदि वे समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं को क़ायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की सीमाएँ हैं, जिन्हें वह उन लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा है जो जानना चाहते हैं।" (क़ुरान, सूरह अल-बक़रह, आयत 2:230)

इस आयत का सही मतलब:

  • यह आयत "हलाला" करने का कोई 'तरीक़ा' या 'प्रक्रिया' नहीं बता रही है।
  • यह आयत "तीसरी तलाक़" का एक गंभीर परिणाम (Consequence) बता रही है।
  • इसका मक़सद पति को डराना (Deterrent) है कि वह तीसरी तलाक़ देने से पहले हज़ार बार सोचे, क्योंकि इसके बाद वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा।
  • आयत का मतलब है कि तीसरी तलाक़ के बाद औरत पूरी तरह आज़ाद है। वह अपनी मर्ज़ी से, जब चाहे, किसी भी दूसरे मर्द (B) से एक स्थायी और वास्तविक (genuine permanent) निकाह कर सकती है।
  • अगर भविष्य में, दुर्भाग्यवश या इत्तफ़ाक़ से, उसका यह दूसरा निकाह भी नाकाम हो जाता है (जैसे दूसरा पति मर जाए या वह अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे दे), तब ही वह औरत अपने पहले पति (A) से (अगर दोनों राज़ी हों) दोबारा निकाह कर सकती है।

इसमें कहीं भी एक रात की "फिक्स्ड शादी" या "साज़िशन तलाक़" का ज़िक्र तक नहीं है।

चरण 3: हदीस में 'साज़िशन हलाला' करने वालों पर लानत

इस्लाम में 'साज़िशन हलाला' न सिर्फ़ ग़लत है, बल्कि यह एक हराम (पूर्णतः निषिद्ध) कार्य और एक घिनौना पाप है। इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने ऐसा करने वालों पर सख़्त लानत (श्राप) भेजी है।

हदीस (पैगंबर के कथन) के हवाले:

"अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले पर (المحلل) और उस पर जिसके लिए हलाला किया जाए (المحلل له)।" (स्रोत: सुनन अल-तिर्मिज़ी, हदीस 1120; सुनन इब्न माजाह, हदीस 1934)

यहाँ "हलाला करने वाला" (अल-मुहल्लिल) वह दूसरा पति है जो सिर्फ़ पहले पति के लिए औरत को हलाल करने की नीयत से (साज़िशन) निकाह करता है। "जिसके लिए हलाला किया जाए" (अल-मुहल्लल लहु) वह पहला पति है जो यह साज़िश रचता है।

एक और हदीस में, पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने ऐसे "अस्थायी पति" की और भी कड़ी निंदा की:

(पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने अपने साथियों से पूछा) "क्या मैं तुम्हें 'किराए के सांड' (التيس المستعار) के बारे में न बताऊँ?" लोगों ने कहा, "ज़रूर, ऐ अल्लाह के रसूल!" आपने फ़रमाया, "वह वही है जो हलाला करता है। अल्लाह हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर लानत करे।" (स्रोत: सुनन इब्न माजाह, हदीस 1936)

यह हदीसें स्पष्ट करती हैं कि जिसे आज "हलाला" कहा जाता है, वह इस्लाम की नज़र में एक मज़ाक, एक धोखा और एक घोर पाप है।

निष्कर्ष: हलाला इस्लामी नहीं, एक सामाजिक कुरीति है

संक्षेप में, इस्लाम में "हलाला" नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।

  1. क़ुरान का नियम (2:230) तलाक़ को रोकने के लिए एक सख़्त चेतावनी है, न कि तलाक़ के बाद वापस आने का कोई "लूपहोल"।
  2. प्रचलित "हलाला" की प्रथा 'तलाक़-ए-बिद्दत' (एक साथ तीन तलाक़) जैसी ग़ैर-इस्लामी प्रथा का परिणाम है।
  3. जो लोग क़ुरान के ख़िलाफ़ जाकर एक साथ तीन तलाक़ देते हैं, वही लोग बाद में क़ुरान की आयत का ग़लत इस्तेमाल करके 'हलाला' जैसी हराम साज़िश रचते हैं।

इस्लाम में एक औरत की इज़्ज़त और गरिमा है; वह कोई वस्तु नहीं है जिसे "हलाल" करने के लिए "किराए के सांड" का इस्तेमाल किया जाए। यह प्रथा पूरी तरह से ग़ैर-इस्लामी और निंदनीय है।


एक भिन्न प्राचीन प्रथा: नियोग क्या है? (What is Niyoga?)

अब बात करते हैं 'नियोग' की, जो एक पूरी तरह से अलग विषय है और इसका 'हलाला' या इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। नियोग एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी, जिसका ज़िक्र कुछ पुराने धर्मग्रंथों में मिलता है।

नियोग का उद्देश्य और प्रक्रिया

नियोग एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों में संतान (मुख्य रूप से पुत्र) प्राप्ति के लिए अपनाया जाता था, ताकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके और धार्मिक अनुष्ठान (जैसे पितरों का श्राद्ध) करने वाला कोई हो।

  • परिस्थितियाँ: यह प्रथा तब अपनाई जाती थी जब पति या तो संतान पैदा करने में अक्षम (नपुंसक) हो, या उसकी मृत्यु बिना किसी संतान के हो गई हो।
  • प्रक्रिया: इस प्रथा के तहत, पत्नी (या विधवा) को अपने पति (यदि जीवित हो) या परिवार के बड़ों (जैसे सास-ससुर) की सहमति से, किसी अन्य विशिष्ट पुरुष के साथ केवल गर्भाधान (conception) के उद्देश्य से यौन संबंध बनाने की अनुमति दी जाती थी।
  • चयनित पुरुष: यह पुरुष आमतौर पर पति का भाई (देवर) या कोई तपस्वी, ज्ञानी ब्राह्मण होता था, जिसे इस कार्य के लिए "नियुक्त" किया जाता था।
  • शर्तें: यह संबंध केवल संतान प्राप्ति तक सीमित था, इसमें कोई यौन आनंद या विवाह का भाव नहीं होता था। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान को 'क्षेत्रज' (Kshetraja) पुत्र कहा जाता था और वह कानूनी और धार्मिक रूप से उस स्त्री के (जीवित या मृत) पति की ही संतान मानी जाती थी।

नियोग की वर्तमान स्थिति

यह जानना महत्वपूर्ण है कि 'नियोग' प्रथा का उल्लेख भले ही कुछ प्राचीन स्मृतियों (जैसे मनुस्मृति) में मिलता हो, लेकिन इसे कलियुग में वर्जित भी माना गया है। आधुनिक हिंदू समाज में यह प्रथा बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है और इसे पूरी तरह से अप्रचलित (obsolete) माना जाता है।

तुलनात्मक स्पष्टीकरण: हलाला और नियोग

इन दोनों प्रथाओं की तुलना करना सही नहीं है क्योंकि दोनों के संदर्भ, उद्देश्य और धार्मिक मान्यताएँ पूरी तरह से भिन्न हैं:

  1. उद्देश्य: 'हलाला' (जो समाज में प्रचलित है) एक तलाक़शुदा जोड़े को फिर से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हराम 'शॉर्टकट' है। इसके विपरीत, 'नियोग' का उद्देश्य संतानहीनता की स्थिति में वंश को आगे बढ़ाना था।
  2. धार्मिक स्वीकृति: इस्लाम में प्रचलित 'हलाला' स्पष्ट रूप से हराम (निषिद्ध) है और इसे करने वालों पर पैगंबर (ﷺ) ने लानत भेजी है। इसके विपरीत, 'नियोग' को एक विशेष काल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के लिए एक प्रकार की सामाजिक-धार्मिक मंजूरी प्राप्त थी, भले ही आज यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और अप्रचलित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 10

नहीं। इस्लाम में "हलाला" नाम की कोई आधिकारिक रस्म या प्रक्रिया नहीं है। जिस 'साज़िशन हलाला' (एक रात की शादी) की बात की जाती है, उसे पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने स्पष्ट रूप से हराम (निषिद्ध) क़रार दिया है और ऐसा करने वालों पर लानत (श्राप) भेजी है।

इस आयत का मक़सद 'हलाला' करवाना नहीं, बल्कि 'तीसरी तलाक़' को रोकना है। यह एक सख़्त चेतावनी (deterrent) है कि अगर कोई पति दो मौक़े गंवाने के बाद तीसरी बार तलाक़ देता है, तो वह अपनी पत्नी को वापस नहीं पा सकता। वह औरत आज़ाद है और अगर वह भविष्य में किसी और से (स्थायी और वास्तविक) शादी करती है और वह दूसरी शादी भी स्वाभाविक रूप से (तलाक़ या मृत्यु से) ख़त्म हो जाती है, तब ही वह पहले पति से निकाह करने पर विचार कर सकती है।

बिल्कुल नहीं। एक या दो तलाक़ के बाद पति-पत्नी 'इद्दत' (प्रतीक्षा अवधि) के दौरान सुलह (रुजू) कर सकते हैं, या इद्दत के बाद दोबारा नया निकाह कर सकते हैं। क़ुरान की यह शर्त (2:230) सिर्फ़ "तीसरी और अंतिम तलाक़" के बाद ही लागू होती है।

दोनों बिल्कुल अलग हैं। 'हलाला' (जो समाज में प्रचलित है) एक तलाक़शुदा जोड़े को मिलाने के लिए की जाने वाली एक साज़िश और हराम काम है। दूसरी ओर, 'नियोग' एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी (जो अब प्रचलित नहीं है), जिसका मक़सद संतानहीनता की स्थिति में (पति की सहमति या मृत्यु के बाद) वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान प्राप्त करना था। "हलाला" का उद्देश्य टूटे हुए निकाह को (गलत तरीके से) जोड़ना था, जबकि "नियोग" का उद्देश्य संतान (वंश) प्राप्त करना था।

यह प्रथा मुख्य रूप से 'तलाक़-ए-बिद्दत' (एक ही बैठक में तीन तलाक़ देने) की ग़ैर-इस्लामी प्रथा के कारण शुरू हुई। जब लोग क़ुरान के सही तरीक़े (तीन अलग-अलग मौक़ों पर तलाक़) को छोड़कर ग़ुस्से में एक ही बार में तीन तलाक़ दे देते हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि उनकी अंतिम तलाक़ हो गई। फिर, अपनी इस ग़लती को सुधारने के लिए वे 'हलाला' का यह हराम और साज़िशी रास्ता अपनाते हैं, जो खुद में एक और बड़ा गुनाह है।

नियोग एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी। इसके तहत, यदि कोई पति संतान (विशेषकर पुत्र) पैदा करने में अक्षम हो या उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी को (पति या परिवार के बड़ों की सहमति से) किसी अन्य 'नियुक्त' पुरुष (आमतौर पर देवर या किसी विद्वान ऋषि) के साथ केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यौन संबंध बनाने की अनुमति दी जाती थी।

नियोग का उद्देश्य यौन आनंद नहीं, बल्कि वंश को आगे बढ़ाना, विरासत (lineage) को जारी रखना और पितरों के लिए 'पिंडदान' या श्राद्ध करने वाले एक पुत्र को प्राप्त करना था। यह एक सामाजिक-धार्मिक ज़रूरत मानी जाती थी।

इस प्रथा से उत्पन्न संतान को 'क्षेत्रज' (Kshetraja) पुत्र कहा जाता था। कानूनी और सामाजिक रूप से वह संतान उस स्त्री के पति की ही मानी जाती थी (भले ही पति जीवित हो या मृत), न कि उस 'नियुक्त' पुरुष (जैविक पिता) की।

नहीं। यह प्रथा पूरी तरह से अप्रचलित (obsolete) है। हालाँकि इसका ज़िक्र कुछ प्राचीन धर्मग्रंथों (जैसे मनुस्मृति) में मिलता है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में इसे 'कलियुग' (वर्तमान युग) के लिए वर्जित (निषिद्ध) भी बताया गया है। आधुनिक हिंदू समाज या कानून में इसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है।

बिल्कुल नहीं। दोनों का उद्देश्य और संदर्भ पूरी तरह से अलग है। नियोग का उद्देश्य: संतानहीनता की स्थिति में 'संतान प्राप्त करना' था। 'हलाला' (कुप्रथा) का उद्देश्य: तलाक़ के बाद 'पहले पति से दोबारा शादी करना' है। इस्लाम में 'साज़िशन हलाला' हराम और एक गुनाह है, जबकि 'नियोग' को एक विशेष काल में विशिष्ट परिस्थितियों के लिए एक सामाजिक-धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी (भले ही आज यह वर्जित है)।

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