मुज़फ्फरनगर में सिपाही ने की थी राह चलती महिला से अश्लील हरकत, अदालत ने की जमानत अर्जी रद्द
मुजफ़्फरनगर। विगत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में रास्ते से गुजऱ रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी में सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी रद्द

Key Moments
- मुज़फ्फरनगर में सिपाही ने की थी राह चलती महिला से अश्लील हरकत, अदालत ने की जमानत अर्जी रद्द
- इसे भी पढ़ें: मुज़फ्फरनगर में केवल 120 रुपये के लिए चाचा ने मासूम भतीजे की ईंटों से पीटकर कर द...
- सुझाव: केवल 30 रुपये प्रति माह के लिए सर्वश्रेष्ठ होस्टिंग खरीदें यहां क्लिक करें
- Next Article गैंगस्टर सुरेन्द्र चौहान को 9 वर्ष की जेल, दस हजार रूपये का जुर्माना
मुजफ़्फरनगर। विगत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में रास्ते से गुजऱ रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी में सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद रद्द कर दी है। पीडि़त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रिश राणा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक जि़म्मेदार पद पर रहते सरेआम ऐसी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी है।
बता दें कि गत 26 अगस्त को थाना सिविल मौहल्ला साकेत कॉलोनी में एक गली से पैदल गुजरने वाली महिला के साथ स्कूटी पर सवार राजन पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसीटीवी से कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पीएसी में सिपाही के पद पर मेरठ में तैनात है। जेल में 48 घंटे से अधिक रहने पर उस पर निलंबन की तलवार लटक गई है।
अस्वीकरण
This post has been self-published. Vews.in neither endorses, nor is responsible for the views expressed by the author.. Profile .
What's Your Reaction?






