मुज़फ्फरनगर में सिपाही ने की थी राह चलती महिला से अश्लील हरकत, अदालत ने की जमानत अर्जी रद्द

मुजफ़्फरनगर। विगत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में रास्ते से गुजऱ रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी में सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी रद्द

मुजफ़्फरनगर। विगत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में रास्ते से गुजऱ रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी में सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद रद्द कर दी है।  पीडि़त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रिश राणा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक जि़म्मेदार पद पर रहते सरेआम ऐसी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी है।  

बता दें कि  गत 26 अगस्त को थाना सिविल  मौहल्ला साकेत कॉलोनी में एक गली से पैदल  गुजरने वाली महिला के साथ स्कूटी पर सवार राजन पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसीटीवी से कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पीएसी में सिपाही के पद पर मेरठ में तैनात है। जेल में 48 घंटे से अधिक रहने पर उस पर निलंबन की तलवार लटक गई है।

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Kawal Hasan Verified Public Figure • 04 Jun, 2025

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