मुख्य बिंदु

  • दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा।
  • कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या, दंगा भड़काने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई धाराओं में दोषी पाया।
  • अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ, कोर्ट ने मामले को 'दुर्लभतम' न मानते हुए अधिकतम सजा सुनाई।

IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन को उम्रकैद

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित पांच अन्य आरोपियों को भी इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अंकित शर्मा के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हत्या, दंगे और आगजनी: कोर्ट का विस्तृत फैसला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने इस मामले में विस्तृत फैसला सुनाया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 143 (अवैध जमावड़ा), 147 (दंगे), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा), 149 (समान उद्देश्य के लिए एक आम उद्देश्य), 436 (आगजनी), 427 (नुकसान पहुंचाना) और 153A (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला 'दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, इसलिए अधिकतम सजा के तौर पर उम्रकैद सुनाई गई।

कोर्ट में चला लंबा ट्रायल, सबने देखी बर्बरता

अंकित शर्मा की 24 फरवरी 2020 को भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के समय वह चांद बाग इलाके में अपने घर के पास थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि ताहिर हुसैन ने अपनी छत से पत्थरबाजी करवाई और दंगे भड़काने में अहम भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि घटना के वक्त ताहिर हुसैन भी मौके पर मौजूद था और उसने भीड़ को उकसाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान दर्ज करने और सबूतों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया।

इस सजा के साथ, दिल्ली दंगे से जुड़े एक बड़े मामले का फैसला आ गया है, जिसने प्रभावित परिवारों को थोड़ी राहत दी है।

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