दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत: मां की देखभाल और चेहलुम के लिए मिली राहत

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाई कोर्ट से तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली। मां की देखभाल और मामा के चेहलुम के लिए राहत दी गई।

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दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत: मां की देखभाल और चेहलुम के लिए मिली राहत
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24 May 2026
दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत: मां की देखभाल और चेहलुम के लिए मिली राहत
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Key Highlights

  • उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से तीन दिन की अंतरिम जमानत।
  • मां की देखभाल और मामा के 'चेहलुम' में शामिल होने के लिए मिली राहत।
  • खालिद 2020 के दिल्ली दंगों के यूएपीए मामले में आरोपी हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें अपनी मां की देखभाल करने और अपने मामा के 'चेहलुम' (मृत्यु के 40वें दिन की रस्म) में शामिल होने के लिए मिली है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया।

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