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असम के 'विशेषाधिकार' वाले विरासत भूमि विधेयक पर संवैधानिक सवाल

असम का प्रस्तावित विरासत भूमि विधेयक संवैधानिक सवालों के घेरे में है। आलोचक इसे 'विशेषाधिकार' वाला और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, जो समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

Friday, July 31, 2026
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असम के 'विशेषाधिकार' वाले विरासत भूमि विधेयक पर संवैधानिक सवाल
“असम के 'विशेषाधिकार' वाले विरासत भूमि विधेयक पर संवैधानिक सवाल”
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Date
31 July 2026
असम के 'विशेषाधिकार' वाले विरासत भूमि विधेयक पर संवैधानिक सवाल

Key Highlights

  • असम का विरासत भूमि विधेयक गंभीर संवैधानिक विवादों में फंसा है।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह 'विशेषाधिकार' वाला कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  • कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज समूह इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप पर चिंता जता रहे हैं।

गुवाहाटी। असम का प्रस्तावित विरासत भूमि विधेयक कानूनविदों और नागरिक समाज के बीच एक तीखी बहस का केंद्र बन गया है। इस विधेयक पर संवैधानिक सवालों की एक श्रृंखला मंडरा रही है। इसका कथित 'विशेषाधिकार' वाला स्वरूप देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना जा रहा है। भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार पर इस कानून का सीधा असर पड़ सकता है।

Frequently Asked Questions

यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य असम में कुछ भूमि को 'विरासत भूमि' के रूप में पहचानना और संरक्षित करना है, खासकर उन समुदायों के लिए जिन्हें राज्य के 'मूल निवासी' माना जाता है।

मुख्य आपत्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) से संबंधित हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक कुछ निवासियों को भूमि अधिकारों से वंचित कर भेदभाव पैदा कर सकता है।

सरकार का तर्क है कि विधेयक राज्य की स्वदेशी आबादी की सांस्कृतिक पहचान, विरासत और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, ताकि उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जा सके।
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Zainab
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