झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर लगी रोक, 1,932 अभ्यर्थियों को राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के JSSC CGL और CDPO परीक्षा से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई है, जिससे 1,932 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली।
Table of Contents
Key Highlights
- झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL और CDPO परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई।
- इस महत्वपूर्ण फैसले से लगभग 1,932 अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत मिली, जिनकी नौकरी खतरे में थी।
- अदालत ने सरकार के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए।
झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर संकट टला
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां इस सरकारी आदेश के बाद अधर में लटक गई थीं।
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