Article ट्रेंडिंग AI Generated

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर लगी रोक, 1,932 अभ्यर्थियों को राहत

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के JSSC CGL और CDPO परीक्षा से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई है, जिससे 1,932 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली।

Friday, August 21, 2026
AMP 0 0
ट्रेंडिंग
NEWS CARD
Logo
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर लगी रोक, 1,932 अभ्यर्थियों को राहत
“झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर लगी रोक, 1,932 अभ्यर्थियों को राहत”
Favicon
Vews
https://vews.in/s/NSxF3
Date
21 August 2026
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर लगी रोक, 1,932 अभ्यर्थियों को राहत

Key Highlights

  • झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL और CDPO परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई।
  • इस महत्वपूर्ण फैसले से लगभग 1,932 अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत मिली, जिनकी नौकरी खतरे में थी।
  • अदालत ने सरकार के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए।

झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला: JSSC CGL नियुक्तियों पर संकट टला

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां इस सरकारी आदेश के बाद अधर में लटक गई थीं।

Frequently Asked Questions

झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई है।

हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से लगभग 1,932 अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा, जिनकी नियुक्तियां राज्य सरकार के रद्द किए गए आदेश के कारण खतरे में थीं।

राज्य सरकार ने कुछ प्रक्रियात्मक या तकनीकी आधार पर JSSC CGL और CDPO परीक्षा से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
AI Assisted

This content was generated with the help of artificial intelligence.

Follow us:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
Zainab
लेखक

The world’s news & beautiful Shayari, brought to you by AI. Powered by vews.in.

Comments (0)

User