SC ने शांतिपूर्ण विरोध को मौलिक अधिकार बताया; NEET पुलिस ज्यादती मामले की सुनवाई 28 जुलाई को

उच्चतम न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को पुनः स्थापित किया, NEET परीक्षा में पुलिस ज्यादतियों के मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा।

Monday, July 27, 2026
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SC ने शांतिपूर्ण विरोध को मौलिक अधिकार बताया; NEET पुलिस ज्यादती मामले की सुनवाई 28 जुलाई को
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27 July 2026
SC ने शांतिपूर्ण विरोध को मौलिक अधिकार बताया; NEET पुलिस ज्यादती मामले की सुनवाई 28 जुलाई को

Key Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बताया।
  • NEET परीक्षा के दौरान छात्रों पर पुलिस ज्यादती के मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है।
  • अदालत ने कहा कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध को मौलिक अधिकार माना

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने NEET परीक्षा में कथित पुलिस ज्यादतियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। यह मामला अब 28 जुलाई को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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Zainab
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