सऊदी अरब में बाहर काम करने वालो के लिए 1 लाख रियाल का लगेगा जुर्माना
सऊदी अरब में खुदका बाहर काम करने वाले प्रवासियों पर 100,000 सऊदी रियाल लगाया जाएगा जुर्माना सऊदी अरब जवाजत (पुलिस) ने दी जानकारी
रियाध: सऊदी अरबिया जवाजत ने 1 नवंबर को उर्दू बंगला इंग्लिश हिन्दी भाषा में ट्वीट कर कहा है "कोई भी नियोक्ता जो अपने कर्मचारियों को दूसरों के लिए काम करने या स्वरोजगार करने में सक्षम बनाता है, वह निम्नलिखित दंड के अधीन होगा" इस में जुर्माना की चार तरह की कैटगरी साझा की है
सऊदी अरबिया बाहर काम करने पे देना होगा इतना जुर्माना
- 100,000 रियाल तक का जुर्माना.
- यदि वह एक प्रवासी है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा.
- छह महीने तक की अवधि के लिए जेल.
- पांच साल तक सऊदी में नहीं आ पाएंगे.
सऊदी अरबिया जवाजत ने हिन्दी में एक ट्वीट के कैप्शन में लिखा "नियोक्ता (कफील) के लिए दंड जो अपने कर्मचारियों को दूसरों के लिए या अपने स्वयं के खाते के लिए काम करने में सक्षम बनाता है"
नियोक्ता के लिए दंड जो अपने कर्मचारियों को दूसरों के लिए या अपने स्वयं के खाते के लिए काम करने में सक्षम बनाता है।
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 1, 2021
#देश_बिना_उल्लंघनकर्ता_के pic.twitter.com/ENCU2MoyL5

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