इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: तलाक के बिना शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। यह फैसला वैवाहिक संबंधों की पवित्रता पर जोर देता है।

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Sunday, March 29, 2026
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: तलाक के बिना शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते
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29 March 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: तलाक के बिना शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते
AI generated image via Pexels - Topic: इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: तलाक के बिना शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते

Key Highlights

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक के बिना शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।
  • अदालत ने शादीशुदा याचिकाकर्ता जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया।
  • यह निर्णय वैवाहिक संस्था की पवित्रता और मौजूदा कानूनों के महत्व को रेखांकित करता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि तलाक लिए बिना कोई भी शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। अदालत ने ऐसे एक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इस फैसले ने भारतीय समाज में वैवाहिक संबंधों की पवित्रता और कानूनी स्थिति पर फिर से रोशनी डाली है।

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