सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश याचिका ठुकराई: 'महिलाएं काम पर नहीं मिलेंगी', बेंच ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश की याचिका खारिज की, चिंता जताई कि इससे महिलाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। सरकार को नीति बनाने का सुझाव।

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सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश याचिका ठुकराई: 'महिलाएं काम पर नहीं मिलेंगी', बेंच ने जताई चिंता
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13 March 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश याचिका ठुकराई: 'महिलाएं काम पर नहीं मिलेंगी', बेंच ने जताई चिंता
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सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश की याचिका ठुकराई: 'कोई महिलाओं को काम पर नहीं रखेगा', बेंच ने जताई चिंता

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान छुट्टी देने की मांग वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसी नीति महिलाओं को नौकरी देने से नियोक्ताओं को हतोत्साहित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार की नीति के तौर पर देखा जाना चाहिए।

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