जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मदरसों को बंद करने की NCPCR सिफारिश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सिफारिश पर रोक लगाई, जिससे मदरसों को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय।

Monday, October 21, 2024
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जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मदरसों को बंद करने की NCPCR सिफारिश पर रोक लगाई
“जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मदरसों को बंद करने की NCPCR सिफारिश पर रोक लगाई”
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https://vews.in/supreme-courts-decision-stays-ncpcr-recommendation-to-close-down-madrassas
Date
21 October 2024
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मदरसों को बंद करने की NCPCR सिफारिश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मदरसों को बंद करने की NCPCR सिफारिश पर रोक लगाई

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि उन मदरसों को बंद किया जाए जो शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं। यह निर्णय जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनाया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि यह सिफारिश धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करती है।

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