शुक्रिया सैयद महफ़ूज़ुर रहमान फ़ैज़ी एडवोकेट: बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक: 15 दिन की मोहलत
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों की रोक लगाई है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जारी नोटिसों का जवाब दाखिल करने के लिए प्रभावित लोगों को समय दिया गया है।
बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी (PWD) द्वारा किए गए नोटिसों पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को होगी।
कोर्ट का आदेश
यह मामला PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 909 of 2024 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। याचिका दायर करने वाली संस्था है Association For Protection Of Civil Rights (Apcr)। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए: