शुक्रिया सैयद महफ़ूज़ुर रहमान फ़ैज़ी एडवोकेट: बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक: 15 दिन की मोहलत

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों की रोक लगाई है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जारी नोटिसों का जवाब दाखिल करने के लिए प्रभावित लोगों को समय दिया गया है।

Furkan S Khan
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Sunday, October 20, 2024
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शुक्रिया सैयद महफ़ूज़ुर रहमान फ़ैज़ी एडवोकेट: बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक: 15 दिन की मोहलत
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Date
20 October 2024
शुक्रिया सैयद महफ़ूज़ुर रहमान फ़ैज़ी एडवोकेट: बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक: 15 दिन की मोहलत
बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक: 15 दिन की मोहलत

बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी (PWD) द्वारा किए गए नोटिसों पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को होगी।

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Furkan S Khan
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