मुज़फ्फरनगर: बालिका के अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार, आरोपी रफीक व मुस्तफा अली को 20 वर्ष की सज़ा

Kawal Hasan
Kawal Hasan Verified Public Figure • 04 Jun, 2025 गेस्ट राइटर
मई 19, 2022 • 10:37 AM  19  0
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मुज़फ्फरनगर: बालिका के अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार, आरोपी रफीक व मुस्तफा अली को 20 वर्ष की सज़ा

मुजफ़्फरनगर। लगभग 5 साल पहले गत 28 जुलाई 2017 को भोपा थाने के एक गांव से दवा लेने गई 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर सहारनपुर लें जाकर सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी रफीक व मुस्तफा अली को 20 वर्ष की सज़ा व 45-45 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल रकम 90,000 रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं।

मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत नंबर एक की जज आरती फौजदार की  कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी, प्रदीप बालियान ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार, गत 28 जुलाई 2017 को थाना भोपा के एक गांव से 15 वर्षीय बालिका दवा लेने अस्पताल गई थी, जब वह वापस नहीं लौटी, तो उसे आरोपी रफीक व मुस्तफा अली बहकाकर सहारनपुर ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। 

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